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Tax

 दिल्ली। भारत में जो भी पैसा कमाया जाता है उस पर सरकार टैक्स वसूलती है, लेकिन कुछ ऎसी इनकम भी है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि उसे नॉन-टैक्सेबल इनकम की कैटेगेरी में रखा गया है। 1. ग्रेचुइटी रिटायरमेंट या ग्रेचुइटी के तहत मिला हुआ पैसा टैक्स फ्री होता है। मृत्यु के केस में मृतक की ग्रेचुइटी उसकी विधवा या बच्चों को दे दी जाती है और यहां भी यह टैक्स फ्री ही रहती है। 2. एलआईसी लाइफ इंश्यॉरेंस पॉलिसी से मिला किसी तरह का बोनस या मुनाफे पर भी टैक्स नहीं लगता। 3. वॉलेंटेरी रिटायरमेंट अपनी इच्छा से वक्त से पहले लिए गए रिटायरमेंट पर मिलने वाले पैसे में से 500000 रूपए तक टैक्स फ्री होता है, बशर्ते यह रिटायरमेंट कंपनी की वॉलेंटेरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत किया गया हो।
4. रिट्रेंचमेंट कंपनी के बंद होने या उसके मैनेजमेंट में बड़े बदलाव होने की वजह से कंपनी की तरफ से मिलने वाला पैसा यानी कि रिट्रेंचमेंट पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। 5. एग्रीकल्चर इनकम खेती बाड़ी कर कमाई गई इनकम टोटल इनकम में नहीं जोड़ी जाती, लेकिन अगर प्राइमरी प्रोडक्ट को मॉडिफाय कर फाइनल प्रोडक्ट को बेच कर कमाई गई राशि पर टैक्स लगता है। 6. पार्टनरशिप किसी फर्म में पार्टनर होने पर मिली पेमेंट या मुनाफे पर टैक्स नहीं लगता। 7. ट्रेवल कंसेशन वहीं अगर आपकी कंपनी आपको परिवार समेत भारत में कहीं भी घूमने जाने के लिए पैसा देती है तो इस पर टैक्स नहीं लगता। यह सुविध चार साल में दो बार ली जा सकती है।
8. लीव इनकम 10 महीने के बराबर छुटि्टयों को इनकैश करवाने पर टैक्स नहीं लगता। शर्त यह है कि अपने कार्यकाल में हर साल आपने केवल 30 छुटि्टयां ही बचाई हों, इससे ज्यादा नहीं। 9. पीएफ प्रोविडेंट फंड में जमा करवाए गए पैसे और उस पर मिले ब्याज पर किसी तरह का टैक्स नहीं लतगा। साथ ही सुपरनौशन फंड में भी मिले पैसे पर टैक्स नहीं वसूला जाता। 10. स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए मिलने वाले वजीफे पर टैक्स नहीं चुकाना होता। वहीं राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मिले इनाम स्वरूप कैश या काइंड पर भी टैक्स नहीं लगता।

Some rules about TDS dedution

जानें टैक्स घटाने के तरीके

इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करके करयोग्य आय में एक लाख रुपए तक की छूट ली जा सकती है। इनमें पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस), लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्यूशन फीस वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा, धारा 80 सीसीएफ के तहत लॉन्ग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में 20,000 रुपए के निवेश पर टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है। अगर अधिकतम 1.2 लाख रुपए की कर छूट का फायदा उठाने की आपकी कोशिश पूरी नहीं हो पाई है तो आप यह काम 31 मार्च तक

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